हिमाचल : हाई कोर्ट जाएंगे अयोग्य घोषित किए 6 कांग्रेस विधायक
** सुधीर शर्मा बोले, बिना नोटिस के हमारी सदस्यता को खत्म किया गया
** हम डर कर राजनीति नहीं करते, प्रदेश हित में सरकार का जाना तय
हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के प्रत्याशी को जिताने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है। इन विधयकों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि वे सभी सदस्यता रद्द करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
सुधीर ने कहा कि वे सभी 28 फरवरी को विधानसभा सदन में आए थे और रजिस्टर पर साइन भी किए हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर खुद सदन में डेढ़ घंटे तक नहीं आए। हमें कोई नोटिस नहीं मिला केवल एक सदस्य को मिला है। हम डर कर राजनीति नहीं करते। प्रदेश हित में सरकार का जाना तय है। सरकार अल्पमत में है। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रजिस्टर में हस्ताक्षर किया। इसका प्रतिदिन 5000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। लेकिन सदन में वित्त विधेयक पेश करते हुए व्हिप जारी करने के बावजूद छह कांग्रेस विधायक नहीं पहुंचे, इसलिए कार्रवाई की गई ।