Shimla : डीजीपी पद पर बने रहेंगे संजय कुंडू
** सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कोर्ट का आदेश
** मामले में एसआईटी गठित करने को कहा
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल के डीजीपी पद से हटाने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के 9 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली कुंडू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। पीठ ने कहा कि हालांकि, इस स्तर पर उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखना अनुचित होगा, जिसमें निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता को 26 दिसंबर, 2023 के पहले के आदेश के अनुसरण में डीजीपी के पद से हटा दिया जाए। जो कि रिकॉल आवेदन के खारिज होने पर पुष्ट होता है। पीठ ने जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
पीठ ने राज्य सरकार को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए है। शीर्ष अदालत ने संजय कुंडू को डीजीपी के पद से हटाने के उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द करते हुए आदेश दिए कि याचिकाकर्ता इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर की जाने वाली जांच के संबंध में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रखेंगे। एसआईटी में एक आईजी स्तर का अधिकारी शामिल होगा।