शिमला : कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर अब 18 मार्च को होगी सुप्रीम सुनवाई
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के बागी एवं अयोग्य घोषित किए 6 विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज (12 मार्च) को जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीके मिश्रा की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने पूछा कि ये विधायक हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? राज्य में जो भी हालात उत्पन्न हुए हैं, वे इनके कारण ही पैदा हुए हैं, इसलिए ही उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। मामले में अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा प्रत्याशी को मतदान किया था, जिस कारण सत्तासीन कांग्रेस सरकार के प्रत्याशी की हार हो गई थी। इसके बाद प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के 6 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। विस अध्यक्ष के फैसले को बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
अभी तो बागियों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन 18 को होने वाली सुनवाई में बागियों को अगर राहत मिली तो हिमाचल में फिर से सियासी तूफान आ जाएगा। वहीं, विधायकों के पक्ष में फैसला नहीं आया तो राज्य के छह विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव होंगे।