शिमला : संजय कुंडू-शालिनी को हाईकोर्ट से झटका, रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस
-मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश
-आईजी स्तर के अधिकारी की देखरेख में होगी जांच
-मामले में 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
हिमाचल हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस कर दी है और मामले को लेकर एक सप्ताह में आईजी स्तर के अधिकारी की देखरेख में एसआईटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट में महाअधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर संजय कुंडू ने हाई कोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर की थी, उन्होंनेे 26 दिसंबर के आदेशानुसार ट्रांसफर पर स्टे लगाने की गुहार लगाई थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने 5 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। आज हाई कोर्ट की डबल बैंच ने रिकॉल एप्लिकेशन को डिसमिस कर दिया और मामले को सीबीआई को ट्रांसफर न करने के भी आदेश दिए। हाई कोर्ट के आदेशों पर एसआईटी को 28 फरवरी तक फ्रेस स्टेटस रिपोर्ट अदालत में देनी होगी। मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
बता दें कि पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और मामले की स्वतंत्र जांच को लेकर इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कारोबारी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश पहले ही जारी कर रखे हैं। इस मामले में निशांत ने कोर्ट में एसपी कांगड़ा को बदलने के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने एसपी पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने का आरोप लगाया था। वहीं, डीजीपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनका निशांत से संपर्क करने का इरादा केवल इतना था कि वे दोनों पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कर मामले को सुलझाना चाहते थे।