हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
जिला एंव सत्र न्यायधीश राकेश चौधरी की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी रशपाल को धारा 302 भा.द.सं. के अन्तर्गत आजीवन सख्त कारावास व 5 हजार रूपए जुर्माना लगाया है तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 6 महीने का आसाधारण कारावास व धारा 458 भा.द.सं. में 5 साल का आसाधारण कारावास व 3 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह का कठोर कारावास व धारा 392 भा.द.सं. में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 2 हजार रूपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर एक माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सारी सजाएं एक साथ लागू होगीं।
मामले की अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ एक महिला की हत्या करने का आरोपी था, जिसे अदालत ने सहित पाया और उसे दोषी करार दिया। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 25 गवाह अपने में पेश किए तथा 2 गवाह दोषी ने अपने बचाव के लिए पेश किए। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों को सही ठहराते हुए व अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए बचाव पक्ष की दलीलों को नकारते हुए अदालत ने अभियुक्त रशपाल को दोषी करार दिया तथा मुकदमें को क्वांटम के लिए रखा गया। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने उपरोक्त सजाएं दोषी को सुनाई।