लाऊड स्पीकर, ढोल नगाडे तथा बैंड बाजे के प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंध
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श्री नैना देवी जी में 29 सितम्बर से 8 अक्तूबर तक आश्विन मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए ज़िला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है, कि टोबा से श्री नैना देवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही होगी। उन्होंने आश्विन मेले के दौरान लोगों की भीड़ को मदेनजर रखते हुए आदेश जारी किए है, कि मेला परिसर श्री नैना देवी जी में लाऊड स्पीकर, ढोल नगाडे तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।