शिल्ली रोड से दुर्गा क्लब मार्ग वन वे एवं नो पार्किंग जोन घोषित
सोलन के शिल्ली रोड से दुर्गा क्लब तक के मार्ग को वन वे अधिसूचित किया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के नियम 184 एवं 196 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए है। इन आदेशों के अनुसार शिल्ली रोड से दुर्गा क्लब सोलन तक का मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रातः 9.30 बजे से प्रातः 10.30 बजे तक वन वे (एकतरफा) रहेगा। इसी प्रकार सांय 5.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक दुर्गा क्लब सोलन से शिल्ली रोड सोलन तक का मार्ग वन वे रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने शिल्ली रोड से दुर्गा क्लब सोलन तक के मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए नो पार्किंग जोन भी घोषित किया है। इस मार्ग पर नो पार्किंग जोन की व्यवस्था हर समय लागू रहेगी। एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। यह निर्णय यातायात सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत लिया गया है।
