उप चुनाव के दृष्टिगत मदिरा बिक्री के संबंध में आदेश
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जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन जिला की नगर परिषद सोलन एवं नगर परिषद नालागढ़ में 17 नवम्बर, 2019 को होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत मदिरा बिक्री के संबंध में आदेश जारी किए है। इन आदेशों के अनुसार 16 नवम्बर, 2019 की प्रातः 07.00 बजे से लेकर 17 नवम्बर, 2019 की अर्धरात्रि अथवा जब तक इन दोनों नगर परिषदों के उपचुनाव की मतगणना पूरी नहीं हो जाती, तक मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेगी। इस अवधि में नगर परिषद सोलन तथा नगर परिषद नालागढ़ की परिधि में मदिरा की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी। इस संबंध में सभी अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
