मोटर अधिनियम एक्ट के तहत दोषी को कैद व जुर्माना

जिला बिलासपुर की सीजेएम अदालत ने एक अहम फैसले में चालक राजू राजेश सहगल निवासी चैरटी तहसील सुन्नी जिला शिमला को धारा 279 व 337 जेपीसी तथा 187 मोटर अधिनियम एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी केा 279 व 337 आईपीएस के तहत तीन माह की कैद और 500-500 रूपये जुमार्ना तथा जुमार्ना ना अदा करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी तथा धारा 187 एमवी एक्ट के तहत 500 रूपये जुमार्ना अदा करना होगा। वहीं, सहायक जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने बताया कि मछेन्दर कुमार निवासी गोलनी जिला रोपड़ 8 जून 2010 को अपने दोस्तों के साथ श्री नयना देवी जी से माथा टेकने के बाद वापिस आ रहा था तो गरोबर होटल के पास एक विंगर चालक तेज रफ्तारी व लापरवाही से गलत दिशा में आया और उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। पुलिस ने इस सम्बन्ध मे विंगर चालक राजू राजेश के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत केस दर्ज कर चालान अदालत में दिया। अदालत ने शाक्ष्यों को देखने तथा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है।