पोस्को के तहत आरोपी को एक साथ कई सज़ाए

विशेष सत्र न्यायधीश बिलासपुर, राकेश चौधरी ने अभियुक्त नीम चन्द को पोस्को एक्ट की धारा 12 के अन्तर्गत व धारा 509 आईपीसी के अन्तर्गत दोषी करार देते हुए आरोपी को विभिन्न सजाएं सुनाई। जिला न्याय वादी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज जिन्होंने सरकार व पीड़िता की तरफ से उपरोक्त मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 17 मार्च, 2018 को पीड़िता व उसी दादी पीड़िता की शिकायत पर दोषी नीम चन्द पुत्र नुराता राम निवासी गांव काथला अर्की, जिला सोलन के खिलाफ थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके तथ्य यह थे कि 17 मार्च, 2018 को जब पीड़िता करीब 2ः30 बजे अपने पशुओं को मुकाम चाबड़ा के पास गई थी तथा वह अपना पढ़ने का काम कर रही थी तो दोषी नीम चन्द वहां आया तथा उसे शरारत करने की नीयत से उस पर छोटे-छोटे पत्थर फेंकने लगा। जिसपर पीड़िता ने उसे पत्थर मारने के विषय में पूछा तो नीम चन्द ने बोला कि वह उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है तथा उसका मोबाइल नं० मांग रहा था। पीड़िता ने मोबाइल नं० देने से मना किया, वो दोषी उसके पास आ गया जब वह भागने लगी तो दोषी ने उसी पीछा किया और उसे बाजू से पकड़ लिया। वो बाजू छुड़ाकर वहां से भागी और सारी आपबीती दादी को सुनाई फिर चैकी नम्होल में शिकायत की गई। पीड़िता नागलिग थी इसपर पोस्को एक्ट आइन्द किया गया। इस केस में जिला न्यायवादी ने अपने पक्ष में 12 गवाह व बचाव पक्ष ने 2 गवाह पेश किए। सरकारी पक्ष की गवाही को सही ठहराते हुए व दलीलों को स्वीकार करते हुए व बचाव पक्ष की गवाही व दलीलों को नकारते हुए दोषी नीम चन्द को दोषी करार देते हुए 45 दिन का कठोर कारावास व 500 रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में 15 दिन का साधारण कारावास व 1 महीनें का कारावास व 500 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न देने की सूरत में 7 दिन का साधारण कारावास की सजा सुनाई। इस मुकदमें की तफ्तीश सेवानिवृत प्रभारी चौकी नम्होल सोहण सिंह ने की थी। सारी सजाएं समानान्तर चलेंगी तथा जितनी अवधि तक दोषी न्यायिक हिरासत में रहा था उस अवधि को सजा की अवधि से सैटआफ (घटाया) जाएगा।