सूचना का अधिकार अधिनियम महत्वपूर्ण एक्ट, आम आदमी को बनाता है सशक्त : राजेश्वर गोयल
बचत भवन में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने की। इस अवसर पर उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 पर आयोजित कार्यशाला के उदेश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण एक्ट है जो आम आदमी को सशक्त बनाता है तथा इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी मांग सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला विभागीय जन सूचना अधिकारियों और सहायक सूचना अधिकारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के विषय में जागरूक करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 को लागू हुए काफी समय हो गया है तथा प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के बारे में जागरूक हो चुका हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उदेश्य अधिकारियों को आर.टी.आई एक्ट के बारे में जागरूक करना है ताकि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व लाकर कानून को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके और कानून के तहत आवेदकों द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में मांगी गई सूचना उपलब्ध न करवाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। कार्यशाला में एडीएम विनय धीमान ने जन सूचना अधिकारियों और सहायक सूचना अधिकारियों को इस एक्ट के संदर्भ में अपनी जिम्मेवारियों और हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से सूचना अधिकारियों और सहायक सूचना अधिकारियों को भूमिका को पहचानने का अवसर मिलेगा ताकि कार्य में पारदर्शिता लाकर उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति को किसी भी कार्यालय से सूचना लेने का अधिकार है और अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में प्रार्थी को मांगी गई सूचना देनी होती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी आरटीआई के आवेदन पत्र से परेशान न हों अपितु कार्यशाला में अपनी आंशकाओं के मुदों पर खुलकर चर्चा करें ताकि लोगों को सूचना देने में कोई भी समस्या न हो। एसडीएम रामेश्वर ने बताया कि आरटीआई नियम के लागू होने से जहां सभी सरकारी विभागों द्वारा लोगों को समयबद्ध सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, वहीं कार्यालय में सरकारी रिकार्ड भी सही तरीके से रखा जा रहा है। उन्होंने समस्त अधिकारियों से कहा कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक हों। उन्होने कहा कि इस अधिनियम से लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारियों और सहायक सूचना अधिकारियों को दी गई शक्तियों और जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक किया तथा उपस्थित अधिकारियों की आशंकाओं को भी दूर किया। सहायक आयुक्त सिद्धार्थ आचार्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के महत्त्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इस अवसर पर समस्त विभागों के जन सूचना।अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।
