कोरोना मामले में जिला बार संघ बिलासपुर ने लिया निर्णय
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने सम्बन्धी केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा पारित एडवाइजरी के अनुसार जिला बार संघ बिलासपुर ने आपातकालीन बैठक में निर्णय लिया कि 31 मार्च 2020 तक कोई भी व्यक्ति जिसका कोर्ट में मुकदमा चला हो उसे कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। यह विषय अति गंभीर है तथा अधिवक्ता संघ समस्त जनमानस के स्वास्थ्य के प्रति संजीदा है। जिला न्यायालय बिलासपुर में दायर मुकद्दमों से संबंधित सभी भी वादी, प्रतिवादी, मुलजिम व सभी मुकदमों से संबंधित गवाह अदालत में आने से गुरेज करें। इस सन्दर्भ में जिला बार संघ बिलासपुर के अध्यक्ष चमन ठाकुर की अगुवाई में एक विशेष बैठक हुई जिसमें समस्त अधिवक्ता गणों ने सामूहिक तौर पर यह निर्णय लिया और अदालतों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। अदालतों ने भी विषय की गम्भीरता को देखते हुए अपना पूर्ण सहयोग देने का विश्वास दिलाया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल ने इस बारे में पहले ही एडवाइजरी पारित कर दी है और हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और सब डिविजन न्यायालयों को इस बारे में अवगत करवा दिया गया है। साथ ही जिला बार संघ बिलासपुर ने आम जनता से निवेदन किया है कि अपने स्वास्थ्य और सरकार द्वारा पारित एडवाइजरी को जन-जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। इस मौके पर बार संघ के उपाध्यक्ष सर्वजीत सिंह, महासचिव आदित्य मोहन कश्यप, सह सचिव विजय ठाकुर, कोषाध्यक्ष लेख राम बंसल के अलावा बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर पूर्व बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मानित सदस्य बलवीर सिंह चंदेल व दौलत राम शर्मा के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस कुटाल, पूर्व अध्यक्ष तेजस्वी शर्मा व जगन्नाथ वात्सायन, सोहन लाल शर्मा नीरज बसु, रामलाल ठाकुर विपुल हांडा, नवजोत कुटाल, बुधि सिंह ठाकुर, सरपाल ठाकुर, अमित कुमार, चंदन राणा, विनोद राणा, पंकज पाठक, मनीष चंदेल, पल्लवी चंदेल, पूजा कुमारी, वनिता धीमान, होशियार सिंह ठाकुर, रोशन लाल ठाकुर आदि अधिवक्ताओं ने भाग लिया।
