बिलासपुर जिला में कर्फ्यू लागू, निर्धारित समय तक खुली रहेंगी दुकाने

कोरोना वायरस के खतरे से बचाव के लिए बिलासपुर जिला में तुरंत प्रभाव से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। जिले में आपातकालीन सेवाएं चौबीसों घंटे जारी रहेंगी। अगले आदेशों तक पूरे जिले में यह व्यवस्था लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी राजेश्वर गोयल ने मंगलवार को इस बारे आदेश जारी किए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कफ्र्यू के दौरान अपने घर में ही रहें और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी बनें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे कारगर उपाय है। घर से अनावश्यक बाहर न निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग से वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक राशन, करियाना, फल-सब्जी, दूध, ब्रैड, मीट-मछली, बिना पक्का खाने के सामान की दुकानें, मेडिकल स्टोर और चश्मों की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त पेट्रोल-पंप, गैस एजेंसियां व उनके गोदाम खुले रहेंगे। इसमें भी यह ध्यान रखना हेागा कि एक जगह 5 सेे ज्यादा लोग एकत्रित न हों। उपरोक्त दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें, उद्योग, वर्कशॉप, व्यापारिक प्रतिष्ठान व गोदाम पूरी तरह से बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिन कार्यालयों, संस्थानों, श्रेणियों, व्यक्तियों को सरकार की ओर से लॉक डाउन में काम करने की अनुमति दी गई थी उन्हें कर्फ्यू के दौरान फिलहाल काम की छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि सेना, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड तथा आपातकालीन वाहनों, आवश्यक सेवाओं में तैनात स्टाफ सहित जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही पर छूट रहेगी।