बीबीएनडीए क्षेत्र के सम्बन्ध में जारी आवश्यक आदेशों में संशोधन, होम डिलीवरी प्रणाली के तहत समय को बढ़ाया
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के तहत बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र नगर परिषद बद्दी, नगर परिषद नालागढ़ तथा सभी 41 ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से सील करने के आदेश में आवश्यक संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार होम डिलीवरी के तहत लोगों को दूध देने वाले प्रचलन के अनुसार कार्य कर सकेंगे।
पके तथा बिना पके आवश्यक उत्पाद जिनमें किराना, दूध, ब्रेड, फल तथा सब्जियां सम्मिलित हैं सहित दवाओं एवं दवा उपकरणों की होम डिलीवरी प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य की जा सकेगी। थोक विक्रेताओं द्वारा सब्जी एवं फलों की होम डिलीवरी प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य ही की जा सकेगी। होम डिलीवरी प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा ही की जाएगी। इनके पास सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी कर्फ्यू पास होने चाहिएं। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी। संशोधित आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
