संस्थागत क्वारंटाइन केंद्रों में नागरिकों के ठहरने के पुख्ता इंतजाम : डीसी
उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि बाहरी राज्यों से ट्रेन में आने वाले नागरिकों के मेडिकल चेकअप तथा संस्थागत क्वारंटाइन केंद्रों में ठहराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने शुक्रवार को चक्की बैंक पठानकोट केंट रेलवे स्टेशन से नागरिकों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने के व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए तथा पठानकोट के डीएसपी, एसडीएम तथा रेलवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन, एडीएम मस्त राम, डीएसपी डा साहिल अरोड़ा तथा एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन से एचआरटीसी की बसों के माध्यम से नागरिकों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाया जाएगा, क्वारंटाइन सेंटर में सभी नागरिकों के सेंपल भी लिए जाएंगे व सभी क्वारंटाइन सेंटर्स को नियमित तौर पर सेनेटाईज भी किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में भी पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि बाहर से आए नागरिक के पास अलग मकान, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था हो तो उसे भी वहां पर प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में क्वारंटाइन करने का प्रावधान भी किया गया। बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं बुर्जुगों को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में होम क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था भी की गई। उपायुक्त ने कहा कि बाहर से आने वाले सभी नागरिकों को सामाजिक दूरी की अनुपालना के साथ ही क्वारंटाइन केंद्रों तक पहुंचाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने पर चार के खिलाफ एफआईआर
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को मंगरेला में किरयाने की दुकान कर्फ्यू में खोलने तथा जयसिंहपुर बाजार में रेहड़ी लगाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है इसी तरह से नौहरा बैजनाथ तथा नुरपुर में बाहरी राज्य से बिना अनुमति के पहुंचे दो लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में कर्फ्यू में ढील का समय प्रातः सात से दोपहर बजे तक का है तथा इसके समयावधि के अतिरिक्त दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन किए गए लोगों को भी घरों में ही रहना सुनिश्चित करना होगा अन्यथा उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।