अब बिना मास्क पहने सड़क पर चलने वाले राहगीरों के काटे जाएंगे चालान
कोरोना वायरस के संभावित खतरे से बचने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद अब बिना मास्क से सड़क पर चलने वाले राहगीरों के चालान काटे जाएंगे। इस बाबत जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अधिसूचना वीरवार को जारी कर दी गई है। पुलिस ने वीरवार की शाम को बाकायदा इसका श्री गणेश भी कर दिया और बिना मास्क चलने वालों के चालान काटे।
पुलिस थाना सदर प्रभारी यशवंत ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम-2007 के तहत इस नियम का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क से दिखाई देता है तो पुलिस को उसका चालान काटने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस नियम के तहत दो सौ रूपए से लेकर 5 हजार रूपए तक का जुर्माना हो सकता है तथा आठ दिन की जेल भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि उक्त दोनो सजाएं साथ भी हो सकती है।
एसएचओ यशवंत ठाकुर ने बताया कि सड़कों पर चलने वाले राहगीर, दुकानदार आदि कोई भी यदि कोई भी कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बिलासपुर की जनता से अपील की है कि जब भी वे घर से बाहर निकलें तो पूरी सावधानी से मास्क आदि लगाकर निकलें। सार्वजनिक स्थलों पर दो मीटर की दूरी बनाएं, जगह-जगह न थूकें आदि सावधानियों का ध्यान रखें। इस मौके पर उनके साथ विभागीय टीम भी मौजूद थी।
