नए उपभोक्ता कानून से उपभोक्ता विवादों पर होगी त्वरित कार्रवाई : रमन प्रिमटा
सरकार ने गुरूवार को कंज्यूमर प्रोटेक् शन 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इस निर्णय का प्रदेश सह संगठन मंत्री हिमाचल प्रदेश रमन प्रिमटा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नया कानून कंज्यूमर एक्ट १९८६ का स्थान लेगा। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगें। अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खासकर अब ऑनलाईन कारोबार मेें उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है।
प्रिमटा ने कहा कि नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर कार्रवाई की जाएगी। नए उपभोक्ता कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों को समय पर, प्रभावी व त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो इसके लिए की गई है, उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत सीसीपीए में कर सकती है।