ट्रैफिक रूल तोड़े तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
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देश में पहली तारीख से कई नए परिवर्तन होने जा रहे है। इसमे सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनज़र यातायात नियमो का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में कई गुना की बढ़ोतरी की गयी है। इस नियम से सम्बंधित विधेयक संसद के पिछले सत्र में ही पारित हुआ था। जुर्माने में बढ़ोतरी पहली सितम्बर से प्रभावी हो जाएगी।
- नए नियमो के अनुसार बिना लाइसेंस वाहन चलने पर चालान की राशि को एक हज़ार रुपए से बढ़ाकर पांच हज़ार रुपए किया गया है।
- शराब पीकर वाहन चलाने पर अब दस हज़ार रुपए का जुर्माना भरना होगा। पहले यह राशि दो हज़ार रुपए थी।
- स्वीकृत गति से तेज़ वाहन चलाने के मामले में जुर्माना राशि को पांच सो रुपए से बढाकर पाँच हज़ार रुपए किया गया है।
- आपात सेवा के काम में लगे वाहन को गुजरने के लिए जगह नहीं देने पर दस हज़ार रुपए का दंड भरना होगा।
- वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पांच हज़ार रुपए का जुर्माना देना होगा।
- बिना हेलमेट के दोपहिया चलाने पर एक हज़ार रुपए जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जा सकता है।