उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निर्देशक मंडल द्वारा सोलन जिला के विकास खंड सोलन, कंडाघाट, धर्मपुर तथा कुनिहार में वर्तमान में स्थापित उचित मूल्य की चार दुकानों के स्थान पर नई दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी आज यहां जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सोलन मिलाप शांडिल ने दी। उन्होंने कहा कि चिन्हित स्थानों पर नए दुकानधारक नियुक्त करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से 03 अक्तूबर, 2019 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन संबंधित निरीक्षक अथवा ज़िला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित पंचायत या ज़िला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मिलाप शांडिल ने कहा कि नई दुकानें खोलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह नई उचित मूल्य की दुकानें विकास खंड सोलन के कोटला नाला नगर परिषद वार्ड नंबर-15, विकास खंड कंडाघाट की ग्राम पंचायत चायल के वार्ड नंबर-3, विकास खंड धर्मपुर की ग्राम पंचायत कुठाड़ के वार्ड नंबर-3 तथा विकास खंड कुनिहार की ग्राम पंचायत भूमती के वार्ड नंबर-1 में पुरानी उचित मूल्य की दुकानों के स्थान पर खोली जानी हैं।
ज़िला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक ने कहा कि उपायुक्त सोलन केसी चमन ने निर्देश दिए हैं कि उचित मूल्य की दुकानें बंद करने से पूर्व सभी स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि उपभोगताओं को कोई परेशानी न हो। उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए प्रथम प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक निकाय जैसे पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, द्वितीय प्राथमिकता एकल नारी, विधवा जोकि बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, महिला मण्डल, महिला सहकारी समूह या अन्य समूह तथा दिव्यांग व्यक्ति जो उचित मूल्य की दुकान का कार्य करने मे सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिनके परिवार से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो, को प्रदान की जाएगी। तृतीय प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए इच्छुक व्यक्ति मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम दसवीं कक्षा उतीर्ण होना चाहिए। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अपनी दुकान अथवा किराए की दुकान संबंधी प्रमाण पत्र, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, उचित मूल्य की दुकानधारक की मृत्यु उपरान्त उसके वारिस संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।