शिमला : 2019 में पंजीकृत एनडीपीएस अभियोग में 12 वर्ष का कठोर कारावास एंव जुर्माना
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फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला
आभियोग संख्या 54/2019 दिनांक 28/3/2019 जेर धारा 21, 29 एनडीपीएस अधिनियम, थाना ठियोग में दर्ज किया गया था। शिमला पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में गुणवत्तापूर्वक जांच करके आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करने के उपरांत चार्जशीट तैयार की गई और माननीय विशेष न्यायाधीश सीबीआई शिमला में दाखिल की गई। माननीय अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 12 वर्ष की सजा और एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
