ये हैं हिमाचल में अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन
हिमाचल सरकार ने भी अनलॉक थ्री की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। हिमाचल में अब रात 9 से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा बाहर से आने-जाने वालों के लिए पूर्व की भांति रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
रजिस्ट्रेशन का मकसद हाई लोड एरिया से आने वाले लोगों से फैलने वाले संक्रमण को रोकना है। इसके अलावा अगर कोई एनटीपीसीआर से मान्यता प्राप्त लैब से 72 घंटे के अंदर कोविड टेस्ट करवाकर आता है तो उसे किसी भी तरह से क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा। वह कहीं भी आ जा सकते हैं। कोरोना हाई लोड एरिया से टेस्ट करवाकर ना आने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही अन्य जगहों से आने वालों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल में जिम व योगा सेंटर भी पांच अगस्त के बाद जारी एसओपी के तहत खोले जा सकेंगे। अनलाॅक तीन में भी हिमाचल में इंटर स्टेट मूवमेंट पर प्रतिबंधित रहेगा। टैक्सियां रजिस्ट्रेशन करवाकर चल सकती हैं। वहीं, अगर बाहरी राज्यों से टैक्सी ड्राइवर हिमाचल आता है और वह 24 घंटे में वापस चला जाता है तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पास फ्री इंटर डिस्ट्रीक मूवमेंट जारी रहेगी। फिलहाल मंदिर नहीं खुलेंगे। मंदिर भाषा एवं संस्कृति विभाग की एसओपी की गाइडलाइन के तहत खुलेंगे।