बिना मास्क चलने वाले लोगों से वसूला 32 हजार रूपए जुर्माना
कोविड-19 नियमों को ठेंगे पर दिखाने वाले और बिना मास्क से बाजारों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घुमने वाले लोगों के खिलाफ पिछले एक पखवाड़े से पुलिस विभाग द्वारा छेड़ी गई मुहिम के तहत पुलिस ने 211 लोगों के बिना मास्क के चालान किए हैं जबकि 32 हजार रूपए जुर्माना वसूला है। कोरोना वायरस के संभावित खतरे से बचने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद अब बिना मास्क से सड़क पर चलने वाले राहगीरों, दुकानदारों व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क से घुमने वालों के चालान काट कर उन्हें कानून का पाठ तथा कोरोना बीमारी के खतरे से भी अवगत करवाया जा रहा है।
वहीं थाना प्रभारी सदर यशवंत ठाकुर ने बताया कि इस बाबत जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत हिमाचल प्रदेेश पुलिस अधिनियम-2007 के तहत इस नियम का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क से दिखाई देता है तो पुलिस को उसका चालान काटने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस नियम के तहत दो सौ रूपए से लेकर 5 हजार रूपए तक का जुर्माना हो सकता है तथा आठ दिन की जेल भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि उक्त दोनो सजाएं साथ भी हो सकती है। एसएचओ यषवंत ठाकुर ने दुकानदारों को भी अपनी दुकान में मास्क का पहनना लाजिमी है। जागरूक लोग दुकानदार को मास्क पहनने या दुकानदार अपने ग्राहकों को मास्क पहनने के लिए कह सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कम्यूनिटी स्प्रेडिंग का खतरा अब ज्यादा है, क्योंकि आवाजाही में भारी वृद्धि हुई है। लोगों को अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। थानाध्यक्ष ने बताया कि दफतरों में काम करने वाले कर्मचारी, सड़कों पर चलने वाले राहगीर, दुकानदार और अन्य लोगों में यदि कोई भी यदि कोई भी कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बिलासपुर की जनता से अपील की है कि जब भी वे घर से बाहर निकलें तो पूरी सावधानी से मास्क आदि लगाकर निकलें। सार्वजनिक स्थलों पर दो मीटर की दूरी बनाएं, जगह-जगह न थूकें आदि सावधानियों का ध्यान रखें।
