सीजेएम अदालत ने जरनैल सिंह को धारा 325, 323 आई.पी.सी. के तहत दोषी करार दिया

जिला बिलासपुर की सीजेएम अदालत ने एक फैसले में आरोपी जरनैल सिंह को धारा 325, 323 आई.पी.सी. के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को धारा 325 आई.पी.सी. के तहत एक साल की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 323 आई.पी.सी के तहत तीन महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना ना अदा करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं सहायक जिला न्यायावादी अभय गुप्ता ने बताया कि 19अगस्त 2013 को पवन कुमार सुपुत्र खुशी राम, गांव आनंदपुर साहिब, मुहल्ला कराली वाला चोई बाजार, जिला रोपड़, पंजाब जो प्रसाद की सपलाई करता है तथा श्री नैना देवी बाजार में 19अगस्त, 2013 को करीब 11 बजे आरोपी जरनैल सिंह सुपुत्र सूरत राम, गांव भीडियां थाना कोट के पास अपने दिए हुए सामान के पैसे मांगे तो दोषी ने गले से पकड़ कर मुंह पर मुक्कों से मारपीट की और उसके दांत टूट गए। पुलिस ने इस सम्बन्ध में जरनैल सिंह के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत केस दर्ज कर चालान अदालत में दिया। अदालत ने साक्ष्यों को देखने तथा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है।