पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 5 साल का कठोर कारावास

पोक्सो एक्ट 2012 के मुकदमे में अहम फैसला देते हुए दोषी को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। मुकदमे की जानकारी देते हुए जिला न्याय वादी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज जिन्होंने इस मुकदमे को विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त 2018 को काल्पनिक नाम श्याम लाल की शिकायत पर थाना कोट कहलूर में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके तथ्य इस प्रकार है कि वादी के दो बच्चे हैं तथा छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10 वर्ष की थी जिसकी आंख पर गिल्टी/चैरहिया हुआ था जिसे इलाज के लिए देसी हकीम अमर सिंह पुत्र माडू राम गांव गुरु का लाहौर डाकघर बस्सी तहसील श्री नैना देवी जी जो अपने मंदिर में इस तरह की बीमारियों का इलाज करता है के पास अपने रिश्तेदार के साथ भेजा। इस पर बच्चा व उसका रिश्तेदार अमर सिंह दोषी के घर/मंदिर पहुंचे जो दोषी ने बच्चे को देखने के बाद बताया कि या बीमारी झाड़ते समय किसी और को भी लग सकती है तथा उसके रिश्तेदार को बणा की झाड़ियां लाने तथा मंदिर से बाहर बैठने के लिए कहा। इस पर उसका रिश्तेदार बणा की टहनियां लेकर मंदिर आया तथा दोषी के हवाले टैहनियां की। दोषी ने उसके बाद उस रिश्तेदार को मंदिर के बाहर बैठा दिया तथा चैरहिया झाड़ने के बाद दोषी के साथ अभद्र व्यवहार किया उसके उपरांत बच्ची अपने रिश्तेदार के साथ घर आ गई। जो जाते ही डरी सहमी होते हुए अपनी माता की गोद में बैठ गई तथा सारी आपबीती अपनी माता तथा रिश्तेदारों को बताई जिस पर लोगों ने दोषी को उसके कृत्य के बारे में पूछा और उसने मना कर दिया उसके उपरांत थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया तथा साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद इस मुकदमे का चालान माननीय विशेष न्यायालय में पेश किया गया। इसमें 12 नवम्बर 2018 को दोषी के खिलाफ माननीय अदालत ने चार्ज लगाया। जिला न्याय वादी विनोद भारद्वाज ने 20 गवाह अपने मुकदमे में पेश किए तथा बचाव पक्ष ने अपने बचाव के लिए दो गवाह पेश किए जिला न्याय वादी के तर्कों को सही मानते हुए व बचाव पक्ष की दलीलों को नकारते हुए विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त अमर सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 10 पोक्सो एक्ट में 5 साल का कठोर कारावास व 5 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना न देने की सूरत में अतिरिक्त 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई।