काँगड़ा में कर्फ्यू में छूट की अवधि सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक
उपायुक्त काँगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा है कि कर्फ्यू में ढील का समय अगले आदेशों तक प्रतिदिन सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक होगा। इस अवधि के दौरान दुकानें खुली रहेंगी।
मॉर्निंग वॉक और रनिंग टाइमिंग पहले की तरह ही रोजाना सुबह 5:30 बजे से सुबह 7 बजे तक होगी।लेकिन मास्क पहनना आवश्यक है और दुकानदारों सहित सभी के लिए सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा और उन्हें अपनी दुकानों के बाहर प्रत्येक 1.5 मीटर की दूरी पर हलकों को चिह्नित करना होगा।
डीसी ने बताया कि स्टांप वेंडर और डॉक्यूमेंट्री राइटर हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रख सकते हैं।
तहसीलदार कार्यालयों में प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक भूमि का पंजीकरण किया जा सकता है।
सैलून और ब्यूटी पार्लर मालिक अधिसूचित अधिकारियों से निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने आउटलेट खोल सकते हैं।
इन उपक्रमों के मालिकों को श्रम अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा और अपने संबंधित उप-प्रभागों में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उन्हें प्रशिक्षण के बाद अपना सैलून और पार्लर खोलने की अनुमति दी जाएगी।
राकेश प्रजापति ने बताया कि सभी सरकारी और निजी कार्यालय अधिसूचना के अनुसार बने रहेंगे और सभी वर्ग तीन और चार कर्मचारी रोटेशन के आधार पर अपने कार्यालयों में भाग लेंगे। यदि कोई कर्मचारी लक्षणों जैसे फ्लू से पीड़ित है, तो स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और इन परिस्थितियों में कार्यालय परिसर को साफ कर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि दूसरे राज्यों और जिलों में जाने के लिए कर्फ्यू पास होना अनिवार्य था। ई-पास पाने के लिए जिला प्रशासन की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।