डीसी ने चम्बाघाट के इन दो मार्गों को किया NO PARKING ZONE घोषित
चम्बाघाट में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित दो मार्गों को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। अब इन प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसी एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किए गए यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।
बता दें की रेलवे क्रासिंग चम्बाघाट से जिला उद्योग केंद्र कार्यालय और चम्बाघाट वर्षा शालिका से बावरा रोड पर HFCL कंपनी की सीमा तक वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से वाहन चालकों को भरी परेशानी का सामना पिछले काफी लम्बे आरसे से करना पड़ रहा था। लोगों की शिकायतों को देखते हुए डीसी एवं जिला दंडाधिकारी के सी चमन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन दोनों मार्गों को तुरंत प्रभाव से नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया की सभी प्रकार के वाहनों के लिए ये नियम लागू होंगे लेकिन एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले वाहनों को इसमें छूट रहेगी।
उधर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राजीव कुमार ने बताया की डीसी के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
