323 के अंतर्गत 6 महीने की कैद व 1 हजार रूपए का जुर्माना

सहायक जिला न्यायवादी बिलासपुर नितेश गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी निकिता ताहिम ने कि दोषी बेन ऑफर निवासी नाइजीरिया को एफआईआर नंबर 9/19 में धारा 323, 325 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी पाया। न्यायिक दंडाधिकारी निकिता ताहिम ने अभियुक्त को धारा 323 के अंतर्गत 6 महीने की कैद व 1 हजार रूपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया और जुर्माना न अदा करने की सूरत में 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 325 आईपीसी के अंतर्गत 2 वर्ष का कारावास व 3 हजार रूपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया, जुर्माना न अदा करने की सूरत में 1 महीने की अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया। मौजूदा केस की एफ आई आर जेल अधीक्षक बैंसू राम ठाकुर की शिकायत पर 3 जनवरी 2019 को दर्ज हुआ था उनके अनुसार दोषी ने मुक्त कारागार बिलासपुर में विचाराधीन कैदी विद्यासागर से लड़ाई झगड़ा किया। विद्यासागर को इस लड़ाई झगड़े में काफी चोटें आई जिसकी चार्ज शीट पुलिस ने अप्रैल 2019 में अदालत में पेश की थी, बेन ऑफर वर्ष 2018 से मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत कुल्लू में दर्ज एक मुकदमे में विचाराधीन केस के लिए मुक्त कारागार बिलासपुर में बंद था। मौजूदा केस की तफ्तीश मुख्य आरक्षी सुशील कुमार ने की व अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों के बयान माननीय अदालत में उपरोक्त के संदर्भ में दर्ज कराए।