770 ग्राम चरस बरामद पर 7 साल की सज़ा व 50 हज़ार जुर्मना

विशेष न्यायधीश घुमारवीं अमन सूद की अदालत ने खड़क बहादुर पुत्र करण बहादुर गांव लेखगांव डाकखाना फिनीगाढ़ा तहसील वीरेंद्रनगर ज़िला सुरखेत नेपाल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी ठहराते हुए 7 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उप ज़िला न्यायवादी उमेश भारद्वाज ने मुकदमा की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 7 मार्च, 2018 को जब पुलिस एएसआई रोशन लाल थाना सदर बिलासपुर के नेतृत्व में गश्त पर नोणी मंडीमाणवा सायं 4ः30 बजे मौजूद थे, तो दोषी अपने हाथ में एक बोरी लिए हुए सड़क पर पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देख कर दोषी खड़क बहादुर घबरा गया। पुलिस ने उसे काबू किया तलाशी लेने पर उसके पास 770 ग्राम चरस बरामद हुए तफ्तीश के बाद अभियोग पत्र अदालत में पेश किया गया और अदालत ने अभियोग के बाद दोषी को यह सजा सुनाई। इस मुकदमे की पैरवी सरकार की ओर से ज़िला न्यायवादी विनोद भारद्वाज व उप ज़िला न्यायवादी उमेश कुमार ने की।