कोरोना ड्यूटी पर तैनात कर्मी नहीं कर पाएंगे धरना प्रदर्शन, हाई कोर्ट ने जारी किए निर्देश
हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए कोविड को लेकर आदेश जारी किए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर सरकार को 25 बिंदुओं पर आधारित दिशा-निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वरिष्ठ डॉक्टर कोविड वार्डों का नियमित दौरा करें और सरकार उचित मात्रा में तरल ऑक्सीजन टैंकरों की व्यवस्था करेगी। कोरोना ड्यूटी में तैनात लोग धरना-प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और यदि उन्हें किसी भी तरह की समस्या है तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोविड मरीजों की सेवा में तैनात कर्मियों की डाइट और आराम का विशेष ध्यान रखा जाए और जरूरी हो तो एनजीओ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से भी सहायता ली जाए।
साथ ही HC ने आउटसोर्स पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों को 5 दिसंबर तक नियुक्ति देने को कहा है। निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं से कोविड टेस्ट करवाने को भी कहा गया। सैंपल लेने वाली एजेंसी को HC ने आदेश दिए कि टेस्ट के दौरान व्यक्ति का संपर्क नंबर, ई-मेल आईडी और अन्य जरूरी जानकारी लें, जिससे टेस्ट रिपोर्ट ई-मेल व्हाट्सएप पर बताई जा सके। यह रिपोर्ट 48 घंटों में दी जाए।
हाईकोर्ट ने शिमला, मंडी, धर्मशाला, कुल्लू सोलन, ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में टेस्टिंग की जानकारी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया से देने के भी आदेश दिए। कोविड अस्पतालों में हेल्पलाइन सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जो मरीज अपने खर्चे पर नर्स रखना चाहें, उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा की कोविड मरीज का शव किसी भी स्थिति में वार्ड में न लपेटकर न रखा जाए। शौचालय साफ रखने के साथ मरीज शिकायतों की सूचना हेल्पलाइन पर दें। गर्म पानी, स्टीमर की पर्याप्त उपलब्धता, राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के टेस्ट जरूरी करने पर विचार करने के भी आदेश दिए। मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के नियमों के पालन को पुलिस के साथ नगर निगम, गृह विभाग के कर्मी, वालंटियर तैनात करने के आदेश दिए। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
अपने दिशा-निर्देशों में कोर्ट ने कहा कि पंचायतें, स्थानीय निकाय सुनिश्चित करें कि मास्क पहनने व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हो रहा है। जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए तैनात लोगों का टेस्ट प्राथमिकता के आधार किया जाए। आउटसोर्स पर कोविड मरीजों की सेवाओं में तैनात तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता सरकार दे। घर में इलाज ले रहे लोगों से डेडीकेटेड मेडिकल पर्सनल दिन में दो बार संपर्क करे और जानकारी ले।
सरकारी कर्मियों के लिए शिफ्ट में कार्यालय आने का समय सुबह 9:30 और 10:00 तथा शाम जाने का समय 4:30 या 5:00 बजे करने पर सरकार विचार करे। साथ ही लोगों को कोरोना नियमों के प्रति होर्डिंग, रेडियो, टीवी और किताबों के माध्यम से शिक्षित किया जाए। पुलिस महानिदेशक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें, जिससे कोई न कंटेनमेंट जोन छोड़कर जाए और कंटेनमेंट जोन में कोई आवाजाही हो।