चंबा : 13 दिन बाद सलूणी उपमंडल से धारा 144 हटाई
मनोहर हत्याकांड के बाद सलूणी उपमंडल में लगाई धारा 144 को 13 दिन बाद हटा दिया है। उपायुक्त चंबा द्वारा बकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। धारा 144 के हटने से अब लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बीच, किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए 3 नाबालिग आरोपियों की जमानत के फैसले को 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। पुलिस ने बोर्ड के समक्ष आरोपियों को जमानत न देने की अपील की। इसके बाद बोर्ड ने जमानत का फैसला 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा।
इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से तीन आरोपी 18 साल से कम आयु के हैं। पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा के समक्ष पेश किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा ने एक जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा है।