शिमला के मालरोड पर सार्वजनिक रैलियों, जुलूस, नारेबाजी, बैंड बाजा और शस्त्रों के लेन पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
शिमला के मालरोड पर सार्वजनिक रैलियों, जुलूस, नारेबाजी, बैंड बाजा और शस्त्रों के लेन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बात की जानकारी उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने दी। उन्होंने कहा कि यह आदेश छोटा शिमला से कैनेडी हाउस और रिज मैदान, रिवोली सिनेमा के 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा की संपर्क मार्ग से छोटा शिमला कसुम्पटी सड़क, छोटा शिमला चौक से राजभवन ओक ओवर तक, कार्ट रोड से मजीठा हाउस, एजी ऑफिस से कार्ट रोड, CPWD ऑफिस से चौड़ा मैदान , पुलिस गुमटी जिलाधीश कार्यालय से लोअर बाजार के 50 मीटर के दायरे में यह आदेश तत्काल प्रभाव से 2 महीने के लिए लागू रहेंगे। उपायुक्त ने बताया कि इन चिन्हित स्थानों पर आम सभा आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।