हिमाचल: शिक्षा विभाग करवाएगा स्कूलों के लिए सेफ्टी का प्रबंध
हिमाचल में शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में सेफ्टी ऑडिट के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों व वर्कर्स के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बताया जा रहा हैं कि यह ऑडिट 2 तरह का होगा। पहला नॉन स्टक्चर, दूसरा स्टक्चर नॉन स्टक्चर में देखा जाएगा कि जो पेड़ लगे है वह कितने पुराने हैं, कहीं गिरने की कगार में तो नहीं है, स्कूल में ऐसा स्थान तो नहीं जो अप्रिय घटना को न्योता दे रहा है एवं, फेंसिग ठीक से है की नहीं। स्ट्रक्चर में प्राकृतिक आपदा से सावधान रहने के लिए ध्यान दिया जाएगा कि भवन की हालत ठीक है की नहीं या उसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है की नहीं। भवन की नीव कितनी गहरी है, छत की लकड़ी पुरानी तो नहीं हुई है। जिला उपनिदेशकों ने स्कूलों को निर्देश जारी किये हैं कि वह राज्य लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों से संपर्क साधकर यह ऑडिट करवाएं। आडिट करवाने के बाद स्कूल सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी उक्त अधिकारी से लें।