गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण: हाई कोर्ट ने प्रस्तावित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना पर लगाई रोक
हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्रस्तावित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना पर प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने यह रोक मामले की अगली सुनवाई तक लगाई है।
विस्तारीकरण के लिए प्रस्तुत की गई सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया, चूंकि इस बात की संभावना है कि प्रदेश सरकार मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार को आगे बढ़ाने के अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकती है और ऐसी स्थिति में शुरू की गई आरएंडआर प्रक्रिया में लगने वाला समय और खर्च बर्बाद हो जाएगा। हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि मामले की बगली सुनवाई तक आरएंडआर प्रक्रिया के साथ-साथ भूमि के अधिग्रहण एवं विध्वंस के लिए अधिसूचित भूमि पर कब्जा लेने के संबंध में यथास्थिति रखी जायेगी। मामले में अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।