हमीरपुर: सरकारी भूमि से पेड़ों का अवैध कटान, वन विभाग ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल में सरकारी भूमि से पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया है। इस मामले की जानकारी सोशल एक्टिविस्ट परमजीत डटवालिया ने वन विभाग को दी थी, जिसके बाद विभाग ने जांच शुरू की और पाया कि सठवीं बीट में 9 पेड़ों का अवैध कटान किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने समैला पंचायत के प्रधान डीआर काटकर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और कटे हुए पेड़ों की लकड़ी को भी जब्त कर लिया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, विभाग को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच की और कार्रवाई की। बीट ऑफिसर विनोद कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि "जैसे ही हमें सूचना मिली, हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और संबंधित प्रधान पर जुर्माना लगाया। सोशल एक्टिविस्ट परमजीत डटवालिया ने बताया कि उन्होंने खुद इस मामले के साक्ष्य जुटाए और वन विभाग को सौंपे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह अवैध कटान पहले से चल रहा था और विभाग ने उचित समय पर इस पर कदम उठाया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 में प्रदेशभर में खैर को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब सफेदा और बांस जैसे पेड़ों के कटान की अनुमति भी समाप्त कर दी गई है, क्योंकि इनकी आड़ में देवदार जैसे प्रतिबंधित पेड़ों का भी कटान हो रहा था।
