हिमाचल: आरोपी SDM ऊना को हाईकोर्ट ने नहीं दी अंतरिम अग्रिम जमानत

दुष्कर्म के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वीरवार को आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान ने अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर राकेश कैंथला की अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिए हैं। अदालत ने एफआईआर में पाया कि याचिकाकर्ता पर 10 अगस्त को पीड़िता के साथ दुष्कर्म का आरोप है। याचिकाकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया। आरोप है कि इसके बाद 20 अगस्त को उसने पीड़िता को एक विश्राम गृह में बुलाया, जहां उसने दोबारा दुष्कर्म किया। आरोप है कि याचिकाकर्ता ने घटना का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोपों को अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं पाया। पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि दुष्कर्म के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इन तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत नहीं दी है।