हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश: सीपीएस को नहीं मिलेंगी मंत्रियों की सुविधाएं
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-न ही मंत्रियों की तरह काम करेंगे, मामले में 12 मार्च को अगली सुनवाई
हिमाचल की कांग्रेस सरकार की ओर से नियुक्त मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) न तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाओं को लेंगे। सीपीएस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। ममाले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं।
आज भाजपा की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने मीडिया को यह जानकारी दी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किए।
