हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज ही जारी होगा पंचायती राज चुनाव के लिए नया आरक्षण रोस्टर
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों से जुड़े 30 मार्च 2026 के संशोधन नियमों पर रोक लगाने के बाद सरकार हरकत में आ गई है। आदेश CWPIL 32/2026 मामले में आया है।
कोर्ट ने आरक्षण रोस्टर पुराने नियमों (पंचायती राज अधिनियम 1994) के अनुसार ही तैयार करने के आदेश दिए हैं। अब पंचायती राज विभाग ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को आज ही नया रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए। डीसी को 5 प्रतिशत रोस्टर बदलाव का अधिकार देने वाली नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है।
