हाईकोर्ट का फैसला: अनुबंध सेवा को पेंशन में जोड़ने का आदेश
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 2024 के भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम को असांविधानिक करार दिया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अनुबंध पर काम कर चुके कर्मचारियों की सेवा को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गिना जाएगा। हालांकि, इस अवधि के एरियर का भुगतान नहीं होगा, लेकिन वेतन वृद्धि को काल्पनिक रूप से जोड़ा जाएगा। कोर्ट ने सरकार को तीन महीने के भीतर सभी पात्र कर्मचारियों को लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
