हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कर्मचारी के पेंशन और रिटायरमेंट लाभों में जुड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट सेवा अवधि
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट आधार पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में जोड़ा जाएगा।
खंडपीठ ने सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों के पहले से प्राप्त अधिकारों और सेवा शर्तों में नकारात्मक बदलाव करना कानूनन सही नहीं है।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कॉन्ट्रैक्ट सेवा के दौरान मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि को सेवानिवृत्ति लाभ और अंतिम वेतन निर्धारण में नोशनल आधार पर जोड़ा जाएगा। हालांकि, इस अवधि का एरियर नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, आरएंडपी नियमों या बैचवाइज नियुक्त कर्मचारियों को पहली नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को पहले से लंबित मामलों में तीन महीने के भीतर लाभ सुनिश्चित करने को कहा है। इस फैसले को हिमाचल प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
