अयोग्य घोषित विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को अवैध निर्माण मामले में नगर निगम का नोटिस
![Municipal Corporation notice to disqualified MLA Indradutt Lakhanpal in illegal construction case](https://www.firstverdict.com/resource/images/news/image35764.jpg)
अयोग्य घोषित कांग्रेस विधायक इंद्र दत्त लखनपाल को अवैध निर्माण से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 23 मार्च सुबह शिमला के चक्कर स्थित कोर्ट में होने वाली आयुक्त की अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार मामला साल 2014 का है। इंद्र दत्त लखनपाल का तारा देवी के समीप तीन मंजिला मकान बना है। साल 2014 में उनकी पत्नी उषा लखनपाल नगर निगम में पार्षद थीं। निगम के अनुसार इस दौरान लखनपाल ने भवन में मरम्मत कार्य के लिए निगम से अनुमति ली थी, लेकिन इस अनुमति की आश्रय में उन्होंने भवन के साथ लगते काफी क्षेत्र पर अवैध निर्माण कर दिया। साल 2015 में शिकायत होने के बाद आयुक्त कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई थी। पिछले करीब नौ साल से मामले को अस्थायी रूप से अलग रखा गया था। अब अचानक से यह मामला फिर सामने आ गया है। हालांकि, नगर निगम दावा कर रहा है कि बीते दिसंबर माह में भी इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है। नगर निगम ने नोटिस भेजते हुए फिर से लखनपाल को पेश होने के निर्देश दिए हैं। पेश न होने की स्थिति में एक तरफा फैसला हो सकता है। निगम वास्तुकार मेहबूब शेख का कहना है कि मामले पर 23 मार्च को सुनवाई होगी।