पेंशन के लिए इस तरह करें आवेदन

सभी पेंशनर जो हिमाचल सरकार से सेवा निवृति के उपरांत पेन्शन प्राप्त कर रहे है उनके जीवित प्रमाण पत्र जो प्रथम जुलाई से दिए जाने थे, अब वह कोरोना महामारी के कारण प्रथम सितम्बर 2020 से दिए जाएंगे जोकि वर्ष 2020-2021 के लिए जाएंगे।
प्रेस सचिव हिमाचल प्रदेश नेशनल फेडरेशन संघ अर्की रोशन लाल वर्मा ने लोगों से आग्रह किया है कि वह अपना आधार कार्ड की कॉपी भी कोषाधिकारी कार्यालय में 1 सितंबर 2020 से जमा करवाना शुरू कर दें। उन्होंने बताया कि पपत्र कोषाधिकारी कार्यालय अर्की से प्राप्त होगा व इसे नेट द्वारा भी निकाला जा सकता है। पारिवारिक पेंशन धारक जिन्हें अभी तक 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष व 80 वर्ष पर 5%,10%, 15% व 20% का लाभ नही मिल रहा है। वह अपनी आयु के प्रमाण के रूप में अपने पेन कार्ड की कॉपी व आयु का प्रमाण पत्र जो उनके पास है उन्हें सलग्न करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी को जानकारी की आवश्यकता हो तो वह इस नम्बर 9418088859 पर सम्पर्क करें।