मनमाने दामों पर बेचीं शराब तो सील होगा ठेका

सोलन के असिस्टेंट कमिश्नर प्रेम सिंह कैथ ने शराब की बिक्री में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार द्वारा शराब के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय कर दिया गया है और अब ठेका संचालकों द्वारा मनमाने दामों पर शराब बेचना पूरी तरह से बंद होना चाहिए। कमिश्नर कैथ ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी शराब ठेकेदार द्वारा MRP से अधिक कीमत वसूली जाती है और इसकी शिकायत एक्साइज विभाग को मिलती है, तो विभाग तत्काल कार्रवाई करेगा। ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने वाले ठेके को न केवल एक दिन के लिए सील कर दिया जाएगा, संबंधित ठेका संचालक पर 15 हजार से 20 हजार रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने आम जनता से पुरजोर अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की ओवरचार्जिंग की स्थिति में निसंकोच शिकायत दर्ज कराएं और अपनी शिकायत पर अडिग रहें। कमिश्नर कैथ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कई बार शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज कराने के बाद ठेकेदारों से समझौता कर लेते हैं, जिससे विभाग की कार्रवाई प्रभावी नहीं हो पाती। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित करने में विभाग का सहयोग करें और ओवरचार्जिंग के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि शराब बिक्री प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और नियमों के अनुसार संचालित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, कमिश्नर कैथ ने नए वित्त वर्ष में सरकार द्वारा शराब की कीमतों में की गई वृद्धि की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उच्च श्रेणी की शराब, अंग्रेजी के सामान्य ब्रांड और देसी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।