कॉलेज प्रवक्ताओं को अनुबंध अवधि पर नहीं मिलेगा OPS का लाभ :उच्च शिक्षा निदेशालय

हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में कार्यरत असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को अब अनुबंध सेवा अवधि के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ नहीं मिलेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अब केवल नियमित नियुक्ति की तिथि से ही OPS का लाभ दिया जाएगा, अनुबंध सेवा अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से सोमवार को सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को जारी निर्देश में कहा गया है कि ओपीएस की पात्रता सूची केवल उन्हीं कर्मचारियों की तैयार की जाए, जिनकी सेवा नियमित हो चुकी है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
कौन-कौन होंगे प्रभावित?
इस फैसले का सीधा असर उन सैकड़ों कॉलेज प्रवक्ताओं पर पड़ेगा, जिन्होंने मई 2023 और जून 2024 में जारी वित्त विभाग के आदेशों के आधार पर अनुबंध सेवा को भी OPS पात्रता में शामिल करवाया था। उस दौरान सरकार ने सभी पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प दिया था, और कई प्रोफेसरों ने अपनी अनुबंध सेवा अवधि को पेंशन लाभों में जोड़ने का निर्णय लिया था। हालांकि, अब 20 फरवरी 2025 से प्रभावी नए अधिनियम के तहत सभी पूर्व आदेश और कार्यालय ज्ञापन निरस्त कर दिए गए हैं।
धारा 6(2) का हवाला, लाभ वापस लिए जाएंगे
अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी केवल नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा संबंधी लाभों का पात्र होगा। साथ ही तीसरे उप-प्रावधान के अनुसार, अनुबंध सेवा के लिए पहले से दिए गए सभी सेवा लाभ वापस ले लिए जाएंगे।
आर्थिक नुकसान की आशंका
इस बदलाव के चलते कई प्रवक्ताओं को अपने पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। इससे न केवल उनकी संभावित पेंशन राशि में कटौती होगी, बल्कि कुछ मामलों में ओपीएस की पात्रता भी समाप्त हो सकती है, जिससे उन्हें नई पेंशन योजना (NPS) में ही रहना पड़ सकता है।