करसोग : पांगणा के प्रधान अयोग्य घोषित, नए सिरे से होगा चुनाव
पांगणा पंचायत के प्रधान बसंत लाल को उपायुक्त अरिंदम चौधरी के न्यायालय ने अयोग्य घोषित कर दिया है। गौरतलब रहे कि पांगणा पंचायत के प्रधान के विरुद्ध उनके प्रतिद्वंदी ने एक चुनाव याचिका दायर की थी, जिसमें उप मंडलाधिकारी नागरिक व पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ऑथराइज्ड ऑफिसर सन्नी शर्मा की अदालत ने कार्रवाई करते हुए फैसला सुनाया था कि याचिकाकर्ता की मांग सही है और नोमिनेशन के समय शपथ पत्र पर गलत व झूठी जानकारी देने के आधार पर चुनाव याचिका को मंजूर करते हुए पंचायत प्रधान पांगणा को अयोग्य घोषित कर दिया था।
अब उपायुक्त अरिंदम चौधरी के न्यायालय ने एडवोकेट भीम सिंह ठाकुर की दलील पर उपरोक्त फैसले को सही ठहराते हुए पंचायत प्रधान की अपील को खारीज़ किया और पांगणा पंचायत प्रधान पद के चुनाव को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अब पंचायत प्रधान का नए सिरे से चुनाव होगा।