कुल्लू : निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का प्रलोभन दंडनीय अपराध
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचित अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कुछ लेता या देता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो इस स्थिति में 1 साल के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रिश्वत देने अथवा लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। सभी नागरिकों से इस संबंध में आग्रह किया गया है कि किसी प्रकार की रिश्वत देने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचन को डराने अथवा धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 18001808042 पर सूचित किया जा सकता है।