मंडी: लोकसभा उपचुनाव के दौरान रोड शो नहीं कर पाएंगे राजनीतिक दल- डॉ. विशाल शर्मा
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम जोगिन्दर नगर डॉ० विशाल शर्मा ने कहा कि मंडी लोकसभा उपचुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो के साथ-साथ मोटर, बाइक व साईकिल रैली का आयोजन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा डोर-टू-डोर प्रचार के दौरान भी उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्तियों को ही प्रचार करने की इजाज़त रहेगी। एसडीएम शुक्रवार को जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने
बताया कि लोकसभा उप चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राजनीतिक दलों को इंडोर बैठक के दौरान कुल हाल की क्षमता के 30 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोगों जिनमें से जो भी कम हो की ही अनुमति रहेगी, जबकि आउटडोर बैठक करने पर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत या स्टार प्रचारक के दौरान अधिकतम एक हजार तथा अन्य मामलों में 500 लोगों जिनमें से जो भी कम हो की ही अनुमति रहेगी। जबकि उम्मीदवार, चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट इत्यादि के लिए कोविड 19 की दोनों डोज़ लगी होना भी जरूरी रहेगा। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता की सभी राजनीतिक दलों से कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने का भी आहवान किया। एसडीएम ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के तहत इस बार 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता पोस्टल बैलेट से भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा दिव्यांगजन तथा कोविड 19 संक्रमित व्यक्तियों के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। जिसके आधार पर भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन्हे पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होनें बताया कि पोस्टल बैलेट की सुविधा वैकल्पिक रहेगी तथा जो मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं वे अपना मत मतदान केंद्र में पहुंचकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
