MLA हंसराज पॉक्सो मामला: स्टेटस रिपोर्ट दायर नहीं करने पर एसपी चंबा तलब, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को
भाजपा विधायक हंसराज को POCSO मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादी स्टेट के कड़े आग्रह पर मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जिला चंबा पुलिस अधीक्षक को भी तलब किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए एसपी चंबा अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित हों। जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच अब इस मामले पर सुनवाई कर रही है। मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है।
हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि कई बार अवसर दिए जाने के बावजूद अब तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। फिर भी प्रतिवादी स्टेट की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल के कड़े आग्रह पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए प्रतिवादी राज्य को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर एसपी चंबा को रिपोर्ट के साथ अदालत में उपस्थित होना होगा।
चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हंसराज पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज है। विधायक को इस मामले में सेशन कोर्ट चंबा ने बीते साल 27 नवंबर 2025 को जमानत दी थी। इसके खिलाफ पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत रद्द करने की मांग की है। इस मामले में स्टेट और आरोपी विधायक हंसराज के साथ-साथ SP जिला चंबा, SHO महिला पुलिस स्टेशन चंबा को प्रतिवादी बनाया गया है।
