नाहन : वनों को आगजनी से बचाने के लिए जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए ठीकरी पहरा आदेश

जिला दण्डाधिकारी आर.के. गौतम ने हि.प्र. ग्रामीण एवं शहर गश्त अधिनियम 1964 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठीकरी पहरा आदेश जारी किए हैं। समस्त ग्राम पंचायते, अधिसूचित क्षेत्र समितियों, नगर परिषदों व नगर पंचायतों को उनके संबंधित क्षेत्रों में युवा शक्ति का सहयोग लेकर वनों में रात्रि के समय गश्त करने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि गर्मियों के दौरान वनों को आगजनी से बचाया जा सके और इस संबंध में वन विभाग को सूचित करके वन्य अग्नि को रोकने और नियंत्रित करने के लिए उनका सहयोग किया जा सके। आदेश के अनुसार वन विभाग ने जिला दण्डाधिकारी के ध्यान में लाया है कि गर्मियों के दौरान वनों में आगजनी की घटनाओं की आंशका बनी रहती है और इस पर समय रहते नियंत्रण पाना जरूरी है ताकि वन सम्पदा व वन्य प्राणियों को आग से बचाया जा सके। इसके लिये स्थानीय ग्राम पंचायतों व नगर निकायों का सहयोग तथा सहभागिता जरूरी है।