ICICI बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को मिली ज़मानत
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आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन धन शोधन मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत ने ज़मानत दे दी है। उन्हें पांच लाख रुपये के बांड और बिना अनुमति विदेश यात्रा न करने की शर्त पर जमानत मिली है। कोचर पर वेणुगोपाल धूत को लोन देने के एवज में घूस लेने का आरोप है।
बता दें कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत ने 30 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और मामले के अन्य आरोपियों को तलब किया था। चंदा कोचर ने विशेष न्यायाधीश एए नांदगांवकर के समक्ष अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से जमानत याचिका दायर की।