MP कैबिनेट ने 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को दी मंजूरी
मध्य प्रदेश में बीते दिनों लव जिहाद को लेकर बहुत सी घटनाएं सामने आई है जिसमें जबरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। वहीँ अब मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को विराम देने के लिए प्रदेश सरकार ने विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसमे कठोर सजा का प्रावधान है। प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिक, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता है तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे कठोर कानून बनाया है। और अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित किया जाएगा।
वहीं उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भी नवंबर महीने में ही लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।